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जेएनयू विवाद में कन्‍हैया समेत खालिद और अनिर्बान को मिली स्‍थायी जमानत

जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने स्थायी जमानत प्रदान कर दी है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 06:15 AM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 06:21 AM (IST)
जेएनयू विवाद में कन्‍हैया समेत खालिद और अनिर्बान को मिली स्‍थायी जमानत

नई दिल्ली (पीटीआई)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने स्थायी जमानत प्रदान कर दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में कहा गया कि कन्हैया और उसके साथियों ने अंतरिम जमानत की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है।

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कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान ने अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया। हालांकि, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जमानत प्रदान करने की सूरत में आरोपियों पर जरूरी शर्ते लगाई जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह की अदालत ने शनिवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन शुक्रवार शाम को ही अदालत ने तीनों को स्थायी जमानत प्रदान कर दी।

इससे पूर्व कन्हैया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे पहले सत्र अदालत में जाने की सलाह देते हुए अदालत ने याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट ने दो मार्च को कन्हैया को छह माह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। वहीं, 18 मार्च को सत्र अदालत ने उमर और अनिर्बान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर छह माह के लिए सशर्त जमानत प्रदान की थी।

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