मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन को मंजूरी, मिलेगी 26 सप्ताह की छुट्टी
मोदी कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी।
सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा पहले से ही मिल रही है। नए बिल में ये भी प्रस्ताव है कि जो महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश सिर्फ शुरुआती दो बच्चों के लिए दिया जाएगा। तीसरे या इससे अधिक बच्चे होने पर सिर्फ 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कंपनी विधेयक में संशोधनों को भी मंजूर कर लिया है। इसे लोकसभा के इसी सत्र में पेश किया जा चुका है।
मातृत्व लाभ अधिनियम में मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूरे वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है। 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर यह कानून लागू होता है। इस कानून में संशोधन होने से लगभग 18 लाख कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
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