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7वां वेतन आयोग: अगस्त में ही हो जाएंगे मालामाल, एकमुश्त मिलेगा एरियर

केन्द्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने के वेतन के साथ ही उन्हें बकाया एरियर भी एकमुश्त दे दिया जाएगा।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 07:40 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jul 2016 10:17 AM (IST)
7वां वेतन आयोग: अगस्त में ही हो जाएंगे मालामाल, एकमुश्त मिलेगा एरियर

नई दिल्ली, प्रेट्र। देश भर में 50 लाख के करीब केंद्रीय कर्मी और 50 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों की दिवाली दो महीने पहले ही हो जाएगी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अगस्त की तनख्वाह बढ़े हुए वेतनमान के साथ देने का एलान किया है। इसमें पहली जनवरी से जुलाई तक का बकाया भी शामिल होगा।

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केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों को भेजे एक ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल का खाका पेश किया है। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को 31 अगस्त को मोटी रकम मिलेगी जबकि दिवाली 30 अक्टूबर को है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये और अधिकतम 2.50 लाख रुपये तय किया गया है। वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी 14.5 फीसद से लेकर 23 फीसद के बीच है। इन सिफारिशों पर अमल से केंद्र सरकार पर सालाना एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बकाये का भुगतान इनकम टैक्स काटने के बाद किया जाएगा।

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साथ ही जनरल प्रॉविडेंट फंड और न्यू पेंशन स्कीम में भी किस्त डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वेतन में फेरबदल पहली जनवरी से प्रभावी होगा। हालांकि 1 जनवरी से लागू संशोधित वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर शून्य होगी। संशोधित वेतनमान में महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 125 फीसद को मिला दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते की पहली किस्त की दर और लागू होने की तारीख का एलान बाद में होगा।

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खुदरा महंगाई दर के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में पहली जनवरी और पहली जुलाई से फेरबदल किया जाता है।महंगाई भत्ते के छोड़ बाकी भत्तों में फेरबदल के लिए अधिसूचना बाद में जारी होगी। अधिसूचना जारी होने तक महंगाई भत्ते को छोड़े बाकी भत्ते पुरानी दर और पुराने वेतनमान के हिसाब से मिलेंगे। एलटीसी, ट्रैवलिंग अलाउंस और इलाज के लिए एडवांस की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी । सेंट्रल गवर्मेंट इम्पलाइज ग्रुप इंशोयोरेंस स्कीम में योगदान पहले की शर्तों के मुताबिक जारी रहेगा।


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