मजदूर की मौत के मामले में आप विधायक पवन शर्मा को डेढ़ साल की सजा
दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक पवन कुमार शर्मा को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें एक मजदूर की लापरवाही से मौत मामले में सुनाई है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा को कोर्ट ने मजदूर की लापरवाही से मौत मामले में डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर जमानत भी दे दी। रोहिणी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी वीरेंद्र ¨सह ने मामले में पवन शर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
शर्मा ने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कहीं। जानकारी के अनुसार अगस्त 2009 में शर्मा की समयपुर बादली स्थित स्टील फैक्ट्री में काम करते वक्त मशीन ऑपरेटर राम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में समयपुर बादली थाने में पवन शर्मा के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया गया था।
पुलिस की जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में लगी मशीन के खराब होने की शिकायत अन्य मजदूरों के साथ रामकुमार ने भी फैक्ट्री मालिक पवन कुमार शर्मा को दी थी। इसके बावजूद शर्मा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उलटा मजदूरों को नौकरी छोड़कर चले जाने को कहा था। यही नहीं शर्मा की फैक्ट्री में मजदूरों को काम करते वक्त सेफ्टी कवर नहीं दिए जाने की बात भी सामने आई थी।
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कोर्ट में शर्मा ने खुद को बेगुनाह और झूठा मामला होने की दलील दी थी। मामले में तीन साल से कम सजा होने के चलते कोर्ट में सजा के बाद शर्मा के वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर विधायक की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और 3 अक्टूबर 2016 तक जमानत मंजूर की। कोर्ट ने अपने आदेश में पवन शर्मा को जुर्माना की राशि तीस दिन के अंदर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने का निर्देश दिया है।
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