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कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए तय की समय सीमा

कोयला जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा तय कर दी है। कोयला आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबाआई को सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2015 तक अपनी जांच पूरी कर लेने को कहा है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2015 08:17 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2015 08:23 PM (IST)

नई दिल्ली। कोयला जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा तय कर दी है। कोयला आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबाआई को सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2015 तक अपनी जांच पूरी कर लेने को कहा है।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंडाल्को मामले पर कहा है कि यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई नियमों के अनुसार कार्रवाई करे। सीबीआई को अभी इस मामाले में जांच करना बाकी है। उधर, रिलाइंस पावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आवेदक की मांग पर कोर्ट ने कहा है कि एमएल शर्मा टीम की तरफ से जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा।

गौलतलब है कि यूपीए-2 सरकार के दौरान कोयला आवंटन घोटाला समाने आया था। सीएजी ने कोल ब्लॉक आवंटन पर सवाल उठाते हुए करीब 1 लाख 76 हजार करोड़ के नुकसान का अंदेशा जताया था। सीएजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कहा था कि साल 2004-09 के दौरान हुए कोल ब्लॉक के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई थी और कोल ब्लॉक्स बिना नीलामी के ही आवंटित कर दिए गए थे।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि एस्सार पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में खानें दी गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द कर दिया गया था।


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