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CBI की विशेष अदालत से मनमोहन सिंह को मिली राहत, कोड़ा की अर्जी खारिज

कोल ब्लॉक घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका आज सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी।इसके साथ ही मामले में पूर्व पीएम को राहत भी मिल गई। गौरतलब है कि विशेष सीबीआई जज

By Sachin kEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2015 10:11 AM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2015 03:38 PM (IST)
CBI की विशेष अदालत से मनमोहन सिंह को मिली राहत, कोड़ा की अर्जी खारिज

नई दिल्ली। कोल ब्लॉक घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका आज सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी।इसके साथ ही मामले में पूर्व पीएम को राहत भी मिल गई। गौरतलब है कि विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने 28 सितंबर को सीबीआई द्वारा मामले में अपना पक्ष रखे जाने के बाद कोड़ा की याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सीबीआई ने कोड़ा की याचिका पर अपने जवाब में मनमोहन सिंह के खिलाफ मामले में साक्ष्य होने की बात से इन्कार किया था। सीबीआई का कहना था कि बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास अन्य बहुत से काम थे, लिहाज कोयला घोटाले में उनकी सीधे तौर पर कोई भूमिका निकलकर सामने नहीं आई है। उधर, दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जिस समय यह घोटाला हुआ मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे। लिहाजा वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।

इस मामले में सिंह के अलावा कोयला मंत्रालय के सचिव (ऊजा) आनंद स्वरूप व सचिव (माइनिंग एंड जियोलाजी) जय शंकर तिवारी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई है। सीबीआई ने मामले में मधु कोड़ा के अलावा उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व 11 अन्य को आरोपी बनाया था। आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सभी को आरोपी बनाया गया था। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुरगंडंगल कोल ब्लॉक में कथित धांधली से जुड़ा है।

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